Money n Wealth 27 अक्तूबर 2026 11 मिनट में पढ़ें अंतिम अपडेट 27 अक्तूबर 2026
    29 जून 2026 से लागू नए नियमों में EPF से आंशिक निकासी आसान हो गई है, लेकिन बैलेंस का 25% निवेशित रहना ज़रूरी है। यह गाइड नए PF निकासी नियम, EPF और VPF ब्याज पर टैक्स, TDS और नौकरी बदलने पर ट्रांसफर को समझाती है।

    अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

    क्या नौकरी में रहते हुए मैं पूरा PF निकाल सकता हूं?

    नहीं। नौकरी में रहते हुए आप सिर्फ आंशिक निकासी कर सकते हैं, और EPF Scheme, 2026 के तहत आपके बैलेंस का 25% न्यूनतम बैलेंस के रूप में रहना ज़रूरी है। पूरी निकासी 55 के बाद रिटायरमेंट, स्थायी अक्षमता या विदेश में स्थायी रूप से बसने पर, या अगर आप पहले नौकरी छोड़ते हैं तो लगातार 12 महीने की बेरोज़गारी के बाद मिलती है।

    मैं EPF से कितनी बार पैसा निकाल सकता हूं?

    यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। मेंबरशिप के दौरान पढ़ाई के लिए 10 बार तक, शादी के लिए 5 बार तक, घर के लिए 5 बार तक, और विशेष परिस्थितियों में एक वित्त वर्ष में दो बार निकासी की जा सकती है। बीमारी के लिए निकासी की कोई तय संख्या नहीं है। सभी के लिए 12 महीने की मेंबरशिप चाहिए, सिवाय घर के मामले के, जहां क्लेम फॉर्म में कुछ और लिखा हो।

    बिना दस्तावेज़ों के EPF से कितना पैसा निकाल सकते हैं?

    2026 के नियमों के तहत, विशेष परिस्थितियों वाली निकासी के लिए कोई कारण या सबूत नहीं चाहिए, और बुनियादी ज़रूरतों वाले ज़्यादातर क्लेम में बहुत कम दस्तावेज़ लगते हैं। अगर आपका आधार, PAN और बैंक KYC वेरिफाइड है, तो ₹5 लाख तक के एडवांस क्लेम लगभग तीन दिन के अंदर अपने आप सेटल हो सकते हैं। रकम फिर भी 25% न्यूनतम बैलेंस के ऊपर वाले हिस्से तक ही सीमित रहती है।

    क्या VPF का ब्याज टैक्स-फ्री है?

    VPF ब्याज सिर्फ तब तक टैक्स-फ्री है जब तक एक वित्त वर्ष में आपके अपने कुल योगदान, EPF प्लस VPF, ₹2.5 लाख के अंदर रहें। उस सीमा से ऊपर के योगदान पर मिलने वाला ब्याज हर साल आपके स्लैब रेट से टैक्सेबल है। पांच साल की लगातार सर्विस के बाद निकासी टैक्स-फ्री रहती है, उस पहले से टैक्स हो चुके ब्याज को छोड़कर।

    क्या EPF निकासी पर TDS कटता है?

    TDS सिर्फ तब लगता है जब आप पांच साल की लगातार सर्विस से पहले निकासी करें और रकम ₹50,000 से ज़्यादा हो। PAN होने पर दर 10% है और PAN न होने पर इससे ज़्यादा। अब यह Income-tax Act, 2025 के Section 392 के तहत आता है। अगर आपकी आय टैक्सेबल सीमा से कम है, तो Form 121 जमा करके TDS से बच सकते हैं।

    नौकरी बदलने के बाद PF ट्रांसफर न करूं तो क्या होगा?

    पुराना बैलेंस तब तक ब्याज कमाता रहता है जब तक वह एक्टिव मेंबर अकाउंट है, लेकिन सर्विस की अवधि बंटी रहती है, जिससे टैक्स-फ्री निकासी के लिए ज़रूरी पांच साल की निरंतरता टूट सकती है। पैसा देय होने के बाद, जैसे रिटायरमेंट के बाद, अगर 36 महीने तक कोई क्लेम नहीं होता तो अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है और ब्याज मिलना बंद हो जाता है।

    क्या NRI अपना EPF अकाउंट रख सकते हैं?

    हां। विदेश जाने वाला भारतीय अपना EPF बैलेंस निवेशित छोड़ सकता है या विदेश में स्थायी रूप से बसने पर पूरा निकाल सकता है। काम बंद करने के बाद मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल हो सकता है, और आपकी रेज़िडेंशियल स्थिति से तय होता है कि निकासी पर टैक्स कैसे लगेगा। हमारी NRI टैक्सेशन गाइड रेज़िडेंसी के नियम समझाती है।

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    PF से जुड़ा सही कदम आपके टैक्स स्लैब, नौकरी की योजना और दूसरी बचत पर निर्भर करता है। मुफ्त पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए Money n Wealth से बात करें।

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